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अवैध प्लाटिंग पर चला बुलडोज़र: केडीए की बड़ी कार्रवाई, 11 बीघा में बने निर्माण ध्वस्त

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कानपुर, 11 मार्च 2026
कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) ने अवैध प्लाटिंग के खिलाफ बुधवार को बड़ा अभियान चलाते हुए लगभग 11 बीघा क्षेत्र में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों पर बुलडोज़र चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। यह कार्रवाई केडीए के उपाध्यक्ष श्री मदन सिंह गब्र्याल और सचिव श्री अभय कुमार पाण्डेय के निर्देशन में प्रवर्तन जोन-1बी की टीम द्वारा की गई। अभियान का नेतृत्व विशेष कार्याधिकारी/उपजिलाधिकारी डॉ. रवि प्रताप सिंह ने किया।प्राधिकरण की टीम ने ग्राम चिरान और ग्राम कटरी ख्यौरा, कानपुर नगर में बिना स्वीकृति विकसित की जा रही अवैध प्लाटिंग को निशाना बनाया। जानकारी के अनुसार ग्राम चिरान में श्री राघव, श्री सुमेर और अन्य लोगों द्वारा लगभग 6 बीघा क्षेत्र में बिना प्राधिकरण की अनुमति के प्लॉटिंग की जा रही थी। वहीं ग्राम कटरी ख्यौरा में श्री बलराम सिंह चौहान व अन्य द्वारा करीब 5 बीघा जमीन पर अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी।केडीए की टीम ने दोनों स्थानों पर कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान करीब 11 बीघा में विकसित की जा रही प्लाटिंग के अंतर्गत बनाई गई सड़क, नाला, बाउंड्रीवाल, बिजली के खंभे, पिलर और एंट्री गेट सहित सभी निशानदेही को दो जेसीबी मशीनों की मदद से तोड़कर समाप्त कर दिया गया।ध्वस्तीकरण अभियान के दौरान केडीए के अवर अभियंता हिमांशु बर्नवाल, सुपरवाइजर राम औतार, मनोज कुमार, राज कुमार और लाल सिंह मौजूद रहे। साथ ही बिठूर थाना पुलिस का पर्याप्त बल भी मौके पर तैनात रहा, जिससे कार्रवाई शांतिपूर्वक संपन्न हो सकी। विशेष कार्याधिकारी डॉ. रवि प्रताप सिंह ने बताया कि कुछ लोग बिना प्राधिकरण की अनुमति के जमीन की अवैध प्लाटिंग कर भोले-भाले लोगों को धोखा देकर प्लॉट बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि नियमानुसार किसी भी प्रकार की कॉलोनी या प्लाटिंग विकसित करने से पहले कानपुर विकास प्राधिकरण से नक्शा और ले-आउट स्वीकृत कराना अनिवार्य है। उन्होंने चेतावनी दी कि अवैध कॉलोनियों में अक्सर सड़क, नाली, बिजली, पानी और सीवर जैसी मूलभूत सुविधाएं या तो उपलब्ध नहीं होतीं या मानकों के अनुरूप नहीं होतीं। इसके अलावा ऐसी प्लाटिंग से जलभराव की समस्या बढ़ती है, ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित होती है और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। केडीए ने आम जनता से अपील की है कि प्लॉट खरीदने से पहले कॉलोनी की वैधता की जांच अवश्य करें। केवल केडीए से स्वीकृत कॉलोनियों में ही प्लॉट खरीदें और नक्शा तथा ले-आउट की पुष्टि कर लें। प्राधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया कि अवैध निर्माण और प्लाटिंग के खिलाफ भविष्य में भी लगातार अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

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